उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अपहरण मामले में सीआईडी से प्रगति रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अपहरण मामले में सीआईडी से प्रगति रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अपहरण मामले में सीआईडी से प्रगति रिपोर्ट मांगी
Modified Date: October 15, 2025 / 09:22 pm IST
Published Date: October 15, 2025 9:22 pm IST

नैनीताल, 15 अक्टूबर (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान पांच सदस्यों के कथित अपहरण मामले में पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा प्रगति रिपोर्ट पेश न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि पिछले निर्देशों के बावजूद, फरार आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, सरकारी प्रतिनिधि और चार जांच अधिकारी उपस्थित हुए । उन्होंने कहा कि चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि, अदालत इससे संतुष्ट नहीं हुई और इन मामलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी ।

 ⁠

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की और समय मांगे जाने का विरोध किया तथा जांच सीआईडी की बजाय किसी उच्च-स्तरीय एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की ।

अदालत ने चुनाव के दो महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने के मद्देनजर सरकार को अब तक की गयी कार्रवाई का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उसके पांच जिला पंचायत सदस्यों को वोट डालने से रोकने के लिए उनका अपहरण कर लिया गया । बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर इन जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा व्यवस्था में वोट डालने के लिए भेजा गया था ।

बाद में, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन घटनाओं के दौरान दर्ज समस्त प्राथमिकियों की विस्तृत जांच सीबी-सीआईडी द्वारा की जाएगी ।

भाषा सं दीप्ति राजकुमार

राजकुमार


लेखक के बारे में