वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी

वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी

वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 23 नवंबर तक बढ़ा दी
Modified Date: November 9, 2023 / 09:04 pm IST
Published Date: November 9, 2023 9:04 pm IST

नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ‘वीवो’ के खिलाफ धनशोधन मामले में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं एक चीनी नागरिक सहित चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बृहस्पतिवार को 23 नवंबर तक बढ़ा दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार जंगाला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक अर्जी पर यह आदेश पारित किया।

गिरफ्तार चार आरोपियों में लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग तथा राजन मलिक शामिल हैं।

बचाव पक्ष के वकील नीतेश राणा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यह ‘यंत्रवत् और स्वयंमेव’ नहीं किया जा सकता है।

राणा ने अदालत से कहा, ‘‘विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।’’

धनशोधन-रोधी एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में वीवो कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर छापे मारे थे और चीनी नागरिकों एवं कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धनशोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।

ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी रकम ‘अवैध रूप से’ चीन को हस्तांतरित की गई थी।

भाषा सुरेश सुरेश पवनेश

पवनेश


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