Bihar SIR Latest News: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा छूटे हुए 65 लाख वोटरों के नाम, बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, कहा- मंगलवार तक बताएं, क्या कर रहे हैं
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी होगा छूटे हुए 65 लाख वोटरों के नाम, Names of 65 lakh missing voters will be published on Election Commission's website
नई दिल्लीः Bihar SIR Latest News: सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि, जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाए। कोर्ट ने कहा है कि वह 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई करेगा।
जैसे नया ड्राफ्ट जारी हुआ वैसे ही काटे गए नाम डालिए
Bihar SIR Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मृत, प्रवास कर चुके और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने पर अहम सवाल उठाए। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा, ‘अगर 22 लाख लोगों को मृत पाया गया है, तो उनके नाम ब्लॉक और सब-डिवीजन स्तर पर क्यों न बताए जाएं।’ इस पर आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ‘सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ही नहीं, बल्कि बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं।’ जस्टिस बागची ने सुझाव दिया कि ‘मृत, प्रवासी या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जाते।’ वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ‘राज्य सरकार की वेबसाइट पर यह संभव नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट उपलब्ध है।’ द्विवेदी ने बताया कि ‘यह पंचायत चुनाव के लिए है, लेकिन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जानकारी डाली गई है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सहमति जताई।’
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कदम उठाने को कहा है :-
- छूटे हुए वोटरों के नाम ज़िला स्तरीय वेबसाइट पर डाले जाएं
- सूचना बूथ के हिसाब से होगी। उसे EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र नंबर) के ज़रिए चेक किया जा सकेग
- वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में न होने का कारण भी लिखा जाएगा
- वेबसाइट के बारे में स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाए
- पब्लिक नोटिस में यह भी बताया जाए कि लोग आधार कार्ड की कॉपी लगा कर अपना दावा कर सकते हैं
- हर बूथ लेवल ऑफिसर छूटे नामों की लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में नाम छूटने के कारण के साथ लगाए
- जिलावार लिस्ट को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेबसाइट में भी डाला जाए
- बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें

Facebook



