मध्यप्रदेश सरकार डिस्कॉम को सब्सिडी की राशि का अग्रिम भुगतान करे : विद्युत मंडल अभियंता संघ

मध्यप्रदेश सरकार डिस्कॉम को सब्सिडी की राशि का अग्रिम भुगतान करे : विद्युत मंडल अभियंता संघ

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  • Publish Date - November 26, 2021 / 02:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

जबलपुर (मप्र), 26 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह समाधान योजना के तहत घोषित सब्सिडी प्रदेश की तीनों सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को एडवांस में जारी करे, क्योंकि वे वित्तीय तंगी से जूझ रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने 16 नवंबर को ‘समाधान योजना’ के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में कुछ छूट दी थी और इसके एवज में डिस्कॉम को सब्सिडी देने का ऐलान किया था।

संघ के महासचिव वीकेएस परिहार ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि हमारे संगठन ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दो दिन पहले पत्र लिखकर डिस्कॉम को समाधान योजना के तहत घोषित सब्सिडी की राशि अग्रिम रूप से जारी करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारा संघ प्रदेश में विद्युत अभियंताओं की एकमात्र संगठन है।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा डिस्कॉम को 27,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जानी बाकी है।

परिहार ने कहा, ‘‘विद्युत अधिनियम 2003 और मध्यप्रदेश रेगुलेशन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम को सब्सिडी राशि का भुगतान अग्रिम रूप में किया जाना चाहिए।’’

एनजीओ नागरिक उपभोक्ता मार्गदार्शक मंच के अध्यक्ष डॉ पी जी नजपांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी राशि का भुगतान न देने सहित अन्य कारणों से तीनों डिस्कॉम 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे में हैं।

मालूम हो कि मध्यप्रदेश सरकार ने एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से 16 नवंबर को ‘समाधान योजना’ लागू की।

उपभोक्ताओं को समाधान योजना में आस्थगित की गई राशि के भुगतान के लिये दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

इन दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत अधिभार की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन कर इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को सब्सिडी दी जाएगी। इसी सब्सिडी को लेकर यह पत्र मुख्यमंत्री को संघ ने लिखा है।

उपभोक्ता इस योजना का लाभ 15 दिसम्बर 2021 तक वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर ले सकेंगे।

इसके अलावा, कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित किया गया है।

भाषा सं रावत धीरज

धीरज