मप्र उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को दिये निर्देश |

मप्र उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को दिये निर्देश

मप्र उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को दिये निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:23 PM IST, Published Date : August 11, 2022/8:38 pm IST

जबलपुर (मप्र), 11 अगस्त (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक और राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस को निर्देश दिये हैं।

उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने बृहस्पतिवार को बताया कि निर्देश के साथ ही मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने बुधवार को बिसेन के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष बिसेन बालाघाट से सातवीं बार विधायक बने हैं। वह दो बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

गांगुली ने बताया कि पूर्व विधायक किशोर समरीते की तरफ से साल 2012 में दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया गया। समरीते ने आरोप लगाया था कि गौरीशंकर बिसेन के पास वर्ष 1984 में कोई खास संपत्ति नहीं थी। विधायक व मंत्री रहते हुए उनकी संपत्तियों में 1984 से 2012 तक लगातार बढ़ोत्तरी होती रही।

आरोप लगाया गया कि कई बेशकीमती संपत्तियां बिसेन व उनके परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों के नाम खरीदी गयीं हैं। दलील दी गई कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति की संपत्ति में इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती।

भाषा सं रावत शफीक

शफीक

 

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