एल्गार मामला: अदालत ने वरवर राव को छह दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का समय दिया |

एल्गार मामला: अदालत ने वरवर राव को छह दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का समय दिया

एल्गार मामला: अदालत ने वरवर राव को छह दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का समय दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : November 29, 2021/8:52 pm IST

मुंबई, 29 नवंबर (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के आरोपी कवि-कार्यकर्ता वरवर राव को छह दिसंबर तक नवी मुंबई में तलोजा जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। वह इस समय चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में निजी नानावती अस्पताल में राव की चिकित्सकीय जांच कराने में विफल रहने के बाद न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल की पीठ ने राव के आत्मसमर्पण का समय दो दिसंबर से बढ़ाकर छह दिसंबर कर दिया।

राव (83) को इस साल 22 फरवरी को उच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा आधार पर छह महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्हें आत्मसमर्पण करना था और पांच सितंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया जाना था।

हालांकि, राव ने अपने वकीलों आर. सत्यनारायणन और वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर के माध्यम से चिकित्सा जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने जमानत पर बाहर रहते हुए अपने गृह नगर हैदराबाद में रहने की अनुमति भी मांगी।

ग्रोवर ने 18 नवंबर को उच्च न्यायालय की पीठ को बताया था कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान, राव की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें इस साल छह नवंबर से 16 नवंबर तक शहर के नानावती अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था।

ग्रोवर ने उच्च न्यायालय से राव की जमानत को चिकित्सा आधार पर चार महीने बढ़ाने का आग्रह किया था।

पिछली सुनवाई के दौरान, एनआईए ने राव की चिकित्सा आधार पर जमानत को बढ़ाने और हैदराबाद स्थानांतरित करने की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राव की चिकित्सा रिपोर्ट से यह संकेत नहीं मिलता है कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

भाषा देवेंद्र दिलीप

दिलीप

 

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