आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने आठ विधायकों को अयोग्य ठहराया

आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने आठ विधायकों को अयोग्य ठहराया

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  • Publish Date - February 27, 2024 / 07:12 PM IST,
    Updated On - February 27, 2024 / 07:12 PM IST

अमरावती, 27 फरवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने राज्य में चुनाव से पहले सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) और विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) की शिकायतों के आधार पर उनके आठ मौजूदा विधायकों को उनके पदों से अयोग्य घोषित कर दिया।

सीताराम ने वाईएसआरसीपी और तेदेपा के चार-चार विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, अयोग्य ठहराए गए सदस्यों में तेदेपा के मदालो गिरिधर राव, करणम बलराम, वल्लभनेनी वामसी और वासुपल्ली गणेश और वाईएसआरसीपी के अनम रामनारायण रेड्डी, मेकापति चंद्रशेखर रेड्डी, के श्रीधर रेड्डी और उंदावल्ली श्रीदेवी शामिल हैं।

परिपत्र के मुताबिक, ”भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची और आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य (दलबदल नियमों के आधार पर अयोग्यता), 1986 के तहत आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने 26 फरवरी 2024 को सदस्यों को अयोग्य घोषित किया है।”

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विधायकों के अयोग्य करार दिये जाने के बावजूद उपचुनाव की आवश्यकता की संभावना नहीं है क्योंकि कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

विधानसभा अध्यक्ष ने सभी आठ सदस्यों को अयोग्य घोषित करने से पहले उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था।

हाल ही में तेदेपा सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें श्रीधर रेड्डी का भी नाम शामिल था।

भाषा जितेंद्र वैभव

वैभव