आतंकी साजिश के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज |

आतंकी साजिश के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज

आतंकी साजिश के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जमानत याचिका खारिज

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : July 24, 2021/7:37 pm IST

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीस अंसारी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है जिसे शहर में अमेरिकी प्रतिष्ठानों को उड़ाने की साजिश रचने के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था।

अंसारी ने कोविड महामारी के कारण अस्थायी जमानत का अनुरोध किया था लेकिन शुक्रवार को उसकी याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र आतंक रोधी दल (एटीएस) ने अदालत को बताया कि अंसारी ने एक निजी कम्पनी में काम करते हुए एक फर्जी फेसबुक खाता खोला और कम्पनी के कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की।

एजेंसी ने अदालत में कहा कि अंसारी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस की गतिविधियों का भी समर्थन किया। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र में आरोपी और उमर इल्हाजी नामक व्यक्ति की बातचीत का खुलासा करने वाला ब्यौरा है और यह देश में आतंक फैलाने के उसके मंसूबों को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला शुक्रवार को सुनाया जिसकी प्रति शनिवार को प्राप्त हुई।

भाषा यश उमा

उमा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)