मुंबई, दो दिसंबर (भाषा) बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर के हवाईअड्डा अधिकारियों के लिये जारी अपने पिछले दिशा-निर्देशों को रद्द करते हुए उन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को लेकर वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर बृहस्पतिवार को हवाई यात्रा नियमों में संशोधन किया है, जिसके मद्देनजर बीएमसी ने उक्त निर्णय लिया।
राज्य सरकार के संशोधित हवाई यात्रा नियमों में केवल तीन ”उच्च-जोखिम” वाले देशों दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के यात्रियों के लिये सात दिन का संस्थागत पृथकवास अनिवार्य किया है, जबकि घरेलू यात्रियों को यात्रा के लिए पूर्ण टीकाकरण प्रमाण या फिर विमान में सवार होने से 72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी।
मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने के तुरंत बाद नगर प्रशासन ने मुंबई हवाईअड्डे के अधिकारियों को नए आदेश जारी किए।
मुंबई नगर निकाय ने बुधवार को शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले सभी घरेलू यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया था। बीएमसी ने कहा था कि यह जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
बीएमसी ने एक परिपत्र में मुंबई हवाई अड्डे के संचालक को नए नियम के बारे में सभी घरेलू विमान कंपनियों को अवगत कराने को कहा था। इसके अलावा उसने और भी दिशा-निर्देश जारी किये थे।
भाषा
जोहेब पवनेश
पवनेश
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