Bombay High Court on ED case : मुंबई, 17 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने धनशोधन के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जियों पर, और सांसदों तथा विधायकों से जुड़े अन्य मामलों में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एचएस सतभाई का तबादला तत्काल प्रभाव से यवतमाल जिला कर दिया है।
विशेष न्यायाधीश सतभाई इस साल जुलाई से यहां की सत्र अदालत में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सोमवार को देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
देशमुख के मामले के अलावा न्यायाधीश सतभाई कथित महाराष्ट्र सदन घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ एक मामले की भी सुनवाई कर रहे थे। बाद में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया।
Bombay High Court on ED case : देशमुख को एक नवंबर को ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि वह एचएस सतभाई, न्यायाधीश, नगर दीवानी अदालत और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई को जिला न्यायाधीश-2 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, केलापुर, जिला यवतमाल के रूप में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित और नियुक्त कर रहा है।
पूर्वी महाराष्ट्र में यवतमाल जिला मुंबई से 685 किमी दूर स्थित है। न्यायाधीश सतभाई ने हाल में महाराष्ट्र सदन मामले में भुजबल और अन्य को आरोपमुक्त कर दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं हैं कि दिल्ली में नए महाराष्ट्र सदन के निर्माण के अनुबंध में भुजबल और उनके परिजनों ने किसी भी प्रकार की ‘‘रिश्वत’’ ली।
न्यायाधीश सतभाई एक सहकारी बैंक में कथित घोटाले से संबंधित मामले में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद अडसुल की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर रहे थे। वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे से जुड़े कथित पुणे भूमि सौदे के मामले की भी सुनवाई कर रहे थे।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा
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