महात्मा गांधी पर टिप्पणी : कालीचरण को पुणे की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |

महात्मा गांधी पर टिप्पणी : कालीचरण को पुणे की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

महात्मा गांधी पर टिप्पणी : कालीचरण को पुणे की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : January 21, 2022/2:48 pm IST

ठाणे, 21 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे स्थित अदालत ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करने के मामले में आरोपी हिंदू धार्मिक नेता कालीचरण को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उल्लेखनीय है कि ठाणे जिले की नौपाडा पुलिस थाने की पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कालीचरण को गिरफ्तार किया था, जहां की जेल में वह इसी तरह के मामले में बंद था। उसे बृहस्पतिवार की शाम को यहां ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया और शुक्रवार की सुबह अदालत के समक्ष पेश किया गया।

ठाणे के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) एसवी मेटिल पाटिल ने कालीचरण को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसकी पेशी के समय अदालत परिसर में पुलिसबल की भारी तैनाती की गई थी।

नौपाडा पुलिस थाने ने कथित विवादित टिप्पणी को लेकर कालीचरण के खिलाफ प्राथमिकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र अवहाद की शिकायत के आधार पर दर्ज की है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

रायपुर पुलिस ने राष्ट्रपिता के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कालीचरण को गिरफ्तार किया था।

इस साल 12 जनवरी को महाराष्ट्र की वर्धा पुलिस ने भी इसी मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कालीचरण को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के अकोला जिले में भी कालीचरण के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

भाषा धीरज अनूप

अनूप

अनूप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers