जांच आयोग ने पेश नहीं होने पर परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

जांच आयोग ने पेश नहीं होने पर परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

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  • Publish Date - September 7, 2021 / 05:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

Warrant against Parambir Singh

मुंबई, सात सितंबर (भाषा) उच्च न्यायालय के एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने पेश नहीं होने पर मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था।

एक सरकारी वकील ने बताया कि आयोग ने सिंह को अपने सामने पेश होने के लिए कई बार समन जारी किया था, लेकिन सिंह पेश नहीं हुए। इसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

इससे पहले आयोग ने पेश नहीं होने पर सिंह पर तीन बार जुर्माना लगाया था। आयोग ने जून में 5,000 रुपये और पिछले महीने दो बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

मार्च में मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद, सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर दावा किया कि देशमुख मुंबई में पुलिस अधिकारियों से रेस्तरां और बार मालिकों से पैसों की उगाही करने के लिए कहते थे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है।

भाषा अविनाश मनीषा

मनीषा