अदालत ने 25 लाख रुपये रिश्वत मामले में ठाणे के निगम आयुक्त एवं दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी

अदालत ने 25 लाख रुपये रिश्वत मामले में ठाणे के निगम आयुक्त एवं दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी

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  • Publish Date - October 10, 2025 / 07:34 PM IST,
    Updated On - October 10, 2025 / 07:34 PM IST

ठाणे, 10 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने इस महीने की शुरुआत में 25 लाख रुपये के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किये गये ठाणे नगर निगम (टीएमसी) के एक उपायुक्त एवं दो अन्य की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एस शिंदे ने सरकारी वकील, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों और आवेदकों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस समय तीनों को जमानत नहीं दी जा सकती।

विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

टीएमसी के अतिक्रमण नियंत्रण एवं निष्कासन विभाग के प्रमुख उप नगर आयुक्त शंकर पटोले और डेटा ऑपरेटर ओमकार गायकर को एक अक्टूबर को नगर निगम मुख्यालय में एसीबी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मामले के तीसरे आरोपी सुशांत सुर्वे ने दो दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

भाषा तान्या रंजन

रंजन