अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में मां राबिया की याचिका खारिज की, सीबीआई की जांच को सही ठहराया

अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में मां राबिया की याचिका खारिज की, सीबीआई की जांच को सही ठहराया

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  • Publish Date - September 28, 2022 / 09:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

मुंबई, 28 सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की है लेकिन जिया की मां राबिया खान इसे हत्या बताकर मामले की सुनवाई में विलंब करना चाहती हैं।

न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव की एक खंडपीठ ने 12 सितंबर को दिए आदेश में यह कहा। इसके साथ ही अदालत ने राबिया खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस मामले की जांच फिर से करवाने का अनुरोध किया गया था।

राबिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले की जांच अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) से करवाई जानी चाहिए।

अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई। पीठ ने कहा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एफबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश नहीं दे सकते।

वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई का आरोप है कि जिया के मित्र सूरज पंचोली ने उसे तीन जून 2013 को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। वहीं, राबिया का दावा है कि जिया की हत्या की गई।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर पहलू से इस मामले की जांच की और पाया कि यह आत्महत्या का मामला है।

भाषा यश सुरभि

सुरभि