मुंबई, 18 अगस्त (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता मुश्ताक की उस याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके दो नाबालिग बच्चों को उनकी पत्नी पाकिस्तान में गैर-कानूनी तरीके से रखे हुए है।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
नाडियाडवाला (49) ने अपनी याचिका में भारत सरकार को यह निर्देश देने का अदालत से अनुरोध किया है कि उनके नौ साल के बेटे और छह साल की बेटी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। याचिका में कहा गया है कि उनकी पत्नी को भी उनके घरवालों ने वहां जबरदस्ती रखा हुआ है और उनकी भी रिहाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार उनके दोनों बच्चों को वापस लाने के अपने दायित्व को निभाने में विफल रही है।
याचिका के अनुसार, उनके बच्चों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा प्रदत्त वीजा की अविध अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गयी थी, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी मरियम चौधरी और उनके परिजनों द्वारा वहां गैर-कानूनी तरीके से रोक लिया गया है।
नाडियाडवाला और मरियम की शादी अप्रैल 2012 में पाकिस्तान में हुई थी। मरियम बाद में भारत चली आई थी और यहां की नागरिकता के लिए आवेदन किया था।
भाषा
सुरेश नरेश
नरेश
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