क्रूज़ जहाज़ मादक पदार्थ मामला: अदालत ने चार आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा |

क्रूज़ जहाज़ मादक पदार्थ मामला: अदालत ने चार आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

क्रूज़ जहाज़ मादक पदार्थ मामला: अदालत ने चार आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:36 PM IST, Published Date : October 5, 2021/7:02 pm IST

मुंबई, पांच अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने मुंबई अपतटीय क्षेत्र से एक क्रूज़ जहाज़ से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्ती के मामले में मंगलवार को चार व्यक्तियों को 11 अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ( एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी आरोपी हैं।

मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने शनिवार को गोवा जाने वाले जहाज पर शनिवार को छापे मारा था जिसके बाद से वह अब तक आर्यन खान समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेर्लिकर ने मंगलवार को अब्दुल कादिर शेख (30), श्रेयस नायर (23), मनीष राजगरिया (26) और अविन साहू (30) को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

चार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, निर्माण करना, रखना, खरीद-फरोख्त करना), 27 ( किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करना) और 27 ए (अवैध तस्करी का वित्तपोषण करना और अपराधी को शरण देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने सोमवार को आर्यन खान (23) और सात अन्य को बृहस्पतिवार तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया था।

एनसीबी ने अदालत को बताया था कि मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान और दो अन्य लोगों के व्हाट्सएप चैट से ‘चौंकाने वाली और आपत्तिजनक’ सामग्री बरामद हुई है जो मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी को दर्शाती है।

एनसीबी ने यह भी दावा किया था कि व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान (मादक पदार्थ की) खरीद के लिए किए जाने वाले भुगतान के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं और कई कोड नामों का उपयोग किया जा रहा है।

आर्यन खान के वकील ने दावा किया था कि उनके मुवक्किल के पास से नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है।

भाषा

नोमान अनूप

अनूप

 

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