विधायक आजमी के खिलाफ दर्ज मामले में डीसीडब्ल्यू प्रमुख मुंबई की अदालत में पेश |

विधायक आजमी के खिलाफ दर्ज मामले में डीसीडब्ल्यू प्रमुख मुंबई की अदालत में पेश

विधायक आजमी के खिलाफ दर्ज मामले में डीसीडब्ल्यू प्रमुख मुंबई की अदालत में पेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : May 25, 2022/8:17 pm IST

मुंबई, 25 मई (भाषा) दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बुधवार को यहां की मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष वर्ष 2017 में महिलाओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी द्वारा की गई कथित टिप्पणी के एक मामले में अपना बयान दर्ज करवाया।

बयान दर्ज करवाने के बाद अदालत से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता मालीवाल ने कहा कि ऐसे बयान ‘‘ दुष्कर्म की मानसिकता’’ और महिला को वस्तु के तौर पर मानने को बढ़ावा देते हैं।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (बोरिवली अदालत) आर जी बागडे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं ने सुनवाई को 18 जून तक स्थगित कर दिया। उस दिन आजमी के वकील गवाह से पूछताछ करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुंबई से विधायक आजमी के खिलाफ यह मामला वर्ष 2017 में दिए गए साक्षात्कार के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है जो उन्होंने बेंगलुरु में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ द्वारा की गई छेड़छाड़ की घटना के संदर्भ में की गई थी।

सपा विधायक ने कथित तौर पर कहा कि इस तरह की घटना होती है क्योंकि ‘‘ महिलाएं नग्नता को फैशन मानती हैं। वे छोटे कपड़े पहनती हैं।’’

उन्होंने कहा था, ‘‘ जहां तक बेंगलुरु की घटना का सवाल है तो महिला और उसके अभिभावकों को एहतियात बरतना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। हमारी महिलाओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करने के बारे में सोचना चाहिए।’’

इस टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज करते हुए डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली में जीरो प्राथमिकी (घटनास्थल से परे जाकर किसी भी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराना) दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी को बाद में दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में स्थानांतरित किया गया था।

पुलिस ने इस मामले में आजमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

भाषा धीरज नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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