राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला: अदालत ने सुनवाई छह दिसंबर तक स्थगित की

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामला: अदालत ने सुनवाई छह दिसंबर तक स्थगित की

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  • Publish Date - November 15, 2025 / 08:26 PM IST,
    Updated On - November 15, 2025 / 08:26 PM IST

ठाणे, 15 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने आरएसएस के एक स्वयंसेवक द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई शनिवार को छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

भिवंडी के संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, पी एम कोलसे वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

शनिवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के वकील प्रबोध जयवंत ने एक अर्जी देकर निजामपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक अशोक सायकर से गवाह के रूप में पूछताछ करने की अनुमति मांगी।

अदालत ने निजामपुरा पुलिस को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कर दी, और शिकायतकर्ता के वकील इस संबंध में अधिकारी से जिरह करना चाहते थे।

मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है।

हालांकि गांधी के वकील, अधिवक्ता नारायण अय्यर ने उस दिन उनकी (गांधी की) कानूनी टीम की अनुपलब्धता के कारण मामले को स्थगित किये जाने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की।

इसके बाद अदालत ने सुनवाई छह दिसंबर तक स्थगित कर दी।

कुंटे ने छह मार्च 2014 को भिवंडी के निकट एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी की हत्या की थी।’’

भाषा

देवेंद्र सुभाष

सुभाष