जबरन वसूली के आरोपी आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश |

जबरन वसूली के आरोपी आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

जबरन वसूली के आरोपी आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : August 12, 2022/5:57 pm IST

मुंबई, 12 अगस्त (भाषा) भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ कथित जबरन वसूली के मामले में विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किया था, लेकिन जांच अब तक शुरू नहीं हुई है क्योंकि त्रिपाठी फरार हैं और उन्हें आरोपपत्र नहीं दिया जा सका है।

उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले में नामजद कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी अलग से विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा।

अंगदिया एसोसिएशन के कुछ सदस्यों की शिकायत पर त्रिपाठी के खिलाफ दिसंबर 2021 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी।

अंगदिया मुख्य रूप से सर्राफा और हीरा कारोबारियों को पारंपरिक रूप से कूरियर सेवा मुहैया कराते हैं।

आरोप है तत्कालीन पुलिस उपायुक्त त्रिपाठी ने अंगदिया लोगों से काम करने की अनुमति के बदले प्रति माह 10 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत में दक्षिण मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग थाना के तीन पुलिस अधिकारियों के भी नाम हैं।

भाषा अविनाश माधव

माधव

 

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