बिना टीकाकरण वाले लोगों के लोकल ट्रेनों में यात्रा को लेकर दो दिन में निर्णय ले सरकार: अदालत

बिना टीकाकरण वाले लोगों के लोकल ट्रेनों में यात्रा को लेकर दो दिन में निर्णय ले सरकार: अदालत

बिना टीकाकरण वाले लोगों के लोकल ट्रेनों में यात्रा को लेकर दो दिन में निर्णय ले सरकार: अदालत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: February 28, 2022 6:17 pm IST

मुंबई, 28 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को लोकल ट्रेनों में यात्रियों के यात्रा करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए दो दिन का समय दिया है।

न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सरकार यह तय करे कि क्या जिन लोगों ने कोविड-19 का टीका नहीं लिया है या केवल एक खुराक ही ली है, उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं।

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह अपने पुराने तीन आदेशों को वापस ले लिया था, जिसके मुताबिक कोविड-19 का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों को ही लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

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सरकार ने पुराने परिपत्र को वापस लेने की घोषणा तब कि जब उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये आदेश अवैध हैं और आपदा प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने शहर में कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों द्वारा लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान सोमवार को यह टिप्पणी की।

जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि यह आदेश गैरकानूनी, मनमाना और देश भर में स्वतंत्र रूप से घूमने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) द्वारा गारंटी दी गई है।

भाषा रवि कांत नेत्रपाल माधव

माधव


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