हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा, उनके पति के खिलाफ जमानती वारंट जारी |

हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा, उनके पति के खिलाफ जमानती वारंट जारी

हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा, उनके पति के खिलाफ जमानती वारंट जारी

:   Modified Date:  December 1, 2022 / 09:19 PM IST, Published Date : December 1, 2022/9:19 pm IST

मुंबई, एक दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिसकर्मियों को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के मामले में उसके समक्ष पेश नहीं होने पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खिलाफ बृहस्पतिवार को जमानती वारंट जारी किया।

मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को इस साल अप्रैल में ‘‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के’’ आरोप में उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे उपनगर बांद्रा में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए थे।

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने यह देखते हुए जमानती वारंट जारी किया कि दोनों पुलिस द्वारा मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद उसके समक्ष पेश नहीं हुए।

दंपति को अब 14 दिसंबर को अदालत में पेश होना होगा और उन्हें पांच-पांच हजार रुपये का भुगतान कर वारंट रद्द करवाना होगा। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो अदालत गैर जमानती वारंट जारी करेगी।

राणा दंपति को विशेष अदालत में एक अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन जब वे नहीं आए तो अदालत ने उन्हें दूसरा मौका दिया और उन्हें 11 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। वे तब भी अदालत में पेश नहीं हुए।

मामले की बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नवनीत और रवि अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने जमानती वारंट जारी किया।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा

 

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