अमरावती, एक दिसंबर (भाषा) आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रम मंत्री गुम्मनुर जयराम की कुर्नूल स्थित 30.83 एकड़ जमीन कुर्क कर ली है। विभाग ने यह कार्रवाई संपत्ति के ‘बेनामी’ होने की बात स्थापित होने के बाद की।
आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम-1988 की धारा-23(3) का इस्तेमाल करते हुए अस्पारी गांव स्थित संपत्ति को 90 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर कुर्क किया है।
विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक, कुर्क की गई 30.3 एकड़ जमीन 180 एकड़ जमीन का हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर जयराम के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर दो मार्च 2020 को खरीदा गया था।
आदेश में कहा गया, ‘‘ पी रेणुकम्मा (जयराम की पत्नी) की आय संबंधी जानकारी संबंधित संपत्ति को खरीदने के लिए किए गए 52.42 लाख रुपये के भुगतान से मेल नहीं खाती।’’
विभाग ने कहा कि मामले की जांच और प्राप्त सबूत से जानकारी मिलती है कि जयराम ने संपत्ति अपनी पत्नी के नाम खरीदी और पूरा भुगतान नकद किया। आयकर विभाग ने कहा कि जयराम ने भुगतान की गई राशि के स्रोत की जानकारी नहीं दी है।
भाषा धीरज दिलीप
दिलीप
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