इतालवी महिला यात्री ने अबु धाबी-मुंबई उड़ान में विमानकर्मी को मुक्का मारा, गिरफ्तार हुई |

इतालवी महिला यात्री ने अबु धाबी-मुंबई उड़ान में विमानकर्मी को मुक्का मारा, गिरफ्तार हुई

इतालवी महिला यात्री ने अबु धाबी-मुंबई उड़ान में विमानकर्मी को मुक्का मारा, गिरफ्तार हुई

:   Modified Date:  January 31, 2023 / 11:43 AM IST, Published Date : January 31, 2023/11:43 am IST

मुंबई, 31 जनवरी (भाषा) अबु धाबी से मुंबई के लिए विस्तार की उड़ान में बिजनेस श्रेणी में प्रवेश करने से रोके जाने पर एक महिला यात्री ने कथित रूप से चालक दल के सदस्य को घूंसा मारा, अन्य विमान कर्मी से झगड़ा किया तथा अमर्यादित व्यवहार किया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि घटना सोमवार को हुई और विमान के मुंबई में उतरने के बाद चालक दल के सदस्यों ने 45 वर्षीय महिला को सहार पुलिस के सुपुर्द कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

‘विस्तार’ ने एक बयान में कहा कि महिला यात्री को उसके ‘‘अशिष्ट एवं हिंसक व्यवहार’’ के कारण रोका गया और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत घटना के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया।

सहार थाने के एक अधिकारी के अनुसार, महिला की पहचान पाओला पेरुशियो के रूप में हुई है जो सोमवार तड़के करीब दो बजे इकॉनोमी क्लास की टिकट के साथ विमान में सवार हुई थी। महिला बाद में बिजनेस क्लास में घुस गई और जब चालक दल के सदस्य ने उसे रोका तो वह कथित रूप से उन्हें अपशब्द कहने लगी।

अधिकारी ने बताया कि चालक दल के सदस्यों ने जब महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने दुर्व्यवहार किया और कथित रूप से एक कर्मी के चेहरे पर घूंसा जड़ दिया और दूसरे के चेहरे पर थूक दिया।

उन्होंने बताया कि जब चालक दल के अन्य सदस्य अपने सहयोगी की मदद के लिए पहुंचे तो महिला ने कथित रूप से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए उसी अवस्था में गलियारे में चलने लगे।

अधिकारी ने कहा कि सोमवार सुबह जब विमान यहां पहुंचा तो चालक दल के सदस्यों ने सहार पुलिस से संपर्क किया और महिला को उनके हवाले कर दिया।

महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और 337 (किसी के जीवन या उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य कर चोट पहुंचाना) एवं विमानन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि महिला को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

‘विस्तार’ ने एक बयान में कहा, ‘‘हमने सूचित किया कि 30 जनवरी को अबु धाबी से मुंबई के लिए उड़ान संख्या यूके-256 में एक अशिष्ट यात्री है। यात्री के लगातार अशिष्ट एवं हिंसक व्यवहार के मद्देनजर विमान के कप्तान ने चेतावनी कार्ड जारी किया और यात्री को रोकने का फैसला किया।’’

विमानन कंपनी ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई। वहीं, हवाईअड्डे पर मौजूद सुरक्षा एजेंसियों को यात्री के पहुंचने पर तत्काल कार्रवाई के लिए सूचित किया गया।

विस्तार ने कहा कि विमान पर अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलट बार-बार घोषणाएं कर रहे थे।

भाषा सुरभि प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)