ठाणे, 10 दिसंबर (भाषा) कल्याण दीवानी अदालत ने मंगलवार को जिले के दुर्गाडी किले के अंदर एक मस्जिद के स्वामित्व का दावा करने वाले एक मुस्लिम ट्रस्ट द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया और महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
किले के अंदर मस्जिद और एडगा (प्रार्थना स्थल) पर कानूनी लड़ाई 1976 से चल रही थी जब मजलिस-ए-मुशावरीन मजीद ट्रस्ट ने मुकदमा दायर किया था।
किले में एक हिंदू मंदिर भी है।
मुकदमे में दावा किया गया है कि मस्जिद और एडगा स्थल का इस्तेमाल स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा 1968 तक दैनिक प्रार्थना के लिए किया जा रहा था जब महाराष्ट्र सरकार ने कल्याण नगर परिषद को परिसर पट्टे पर दिया।
हालांकि, दीवानी न्यायाधीश, वरिष्ठ संभाग ए एस लांजेवार ने माना कि ट्रस्ट ने सीमा अधिनियम के तहत निर्धारित बेदखली की तारीख से तीन साल के भीतर मुकदमा दायर नहीं किया।
न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे को दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाना चाहिए।
भाषा वैभव पवनेश
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