ऋण धोखाधड़ी मामला: अदालत ने बिल्डर भोसले की चिकित्सा जांच के संबंध में याचिका खारिज की |

ऋण धोखाधड़ी मामला: अदालत ने बिल्डर भोसले की चिकित्सा जांच के संबंध में याचिका खारिज की

ऋण धोखाधड़ी मामला: अदालत ने बिल्डर भोसले की चिकित्सा जांच के संबंध में याचिका खारिज की

:   Modified Date:  January 25, 2023 / 11:12 PM IST, Published Date : January 25, 2023/11:12 pm IST

मुंबई, 25 जनवरी (भाषा) एक विशेष अदालत ने यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी बिल्डर अविनाश भोसले के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नयी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग वाली सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

भोसले वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और अस्पताल में भर्ती है। भोसले को पिछले साल 26 मई को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाद में धनशोधन के एक मामले में उसे हिरासत में ले लिया था।

पुणे का रहने वाला बिल्डर भोसले न्यायिक हिरासत में है और अक्टूबर से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने जांच एजेंसी की याचिका को खारिज करते हुए, सरकारी जे जे अस्पताल और डॉक्टरों को आरोपी की तुरंत विभिन्न चिकित्सा जांच करने का निर्देश दिया।

अदालत ने अस्पताल से कहा कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन दिनों के भीतर भोसले का मेडिकल परीक्षण पूरा करे और उसके बाद उसे जेल हिरासत में भेजने के लिए छुट्टी दे दे।

सीबीआई ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि आरोपी की जांच के लिए एम्स, नयी दिल्ली को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया जाए। केंद्रीय एजेंसी ने भोसले की बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने पर संदेह जताया था।

सीबीआई के अनुसार, भोसले ने डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन) से ऋण की सुविधा के लिए मध्यस्थ के रूप में कथित रूप से 360 करोड़ रुपये से अधिक की रकम प्राप्त की, जो गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गई।

भाषा आशीष प्रशांत

प्रशांत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers