महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन का पृथक-वास अनिवार्य |

महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन का पृथक-वास अनिवार्य

महाराष्ट्र में उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए सात दिन का पृथक-वास अनिवार्य

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : December 4, 2021/12:44 pm IST

मुंबई, चार दिसंबर (भाषा) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उच्च जोखिम वाले देशों से शहर में आने वाले लोगों के लिए सात दिन घर में पृथक-वास में रहना अनिवार्य कर दिया है।

बीएमसी ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन होता है।

नगरपालिका के आदेश में कहा गया है कि हवाई अड्डे के अधिकारियों के समन्वय के साथ, बीएमसी को हर दिन यात्रियों की एक सूची प्राप्त होगी, जो ‘उच्च-जोखिम’ या ‘जोखिम में’ के रूप में परिभाषित देशों से आते हैं। सूची में इन यात्रियों के विस्तृत पते और संपर्क नंबर भी शामिल होंगे।

उसमें कहा गया, “बीएमसी को सूची रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी, जिसके बाद उसके कर्मचारी यात्रियों से संपर्क कर उन्हें अगले सात दिनों तक घर में पृथक-वास में रहने की सूचना देंगे। पृथक-वास संबंधी आदेश का पालन करना अनिवार्य है और यदि यात्री इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।”

आदेश में कहा गया, “सात दिनों के बाद आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी और उसके अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।”

पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमीक्रोन स्वरूप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चिंता का स्वरूप वर्गीकृत किया है।

भारत में ओमीक्रोन के पहले मामलों की पुष्टि कर्नाटक में दो लोगों में हुई है।

भाषा

नेहा शाहिद

शाहिद

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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