महाराष्ट्र : नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा |

महाराष्ट्र : नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा

महाराष्ट्र : नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सजा

:   Modified Date:  January 27, 2023 / 09:58 PM IST, Published Date : January 27, 2023/9:58 pm IST

मुंबई, 27 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 39 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

दुष्कर्म के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। विशेष न्यायाधीश सीमा जाधव ने व्यक्ति को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया।

लड़की ने अदालत को बताया कि उसके सौतेले पिता ने 2016 में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया और किसी को कुछ भी बताने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उस समय वह 16 साल की थी।

लोक अभियोजक वीना शेलार ने कहा कि अदालत ने डीएनए रिपोर्ट, पीड़िता और उसकी मां सहित नौ गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए व्यक्ति को दोषी ठहराया।

भाषा अविनाश माधव

माधव

 

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