ठाणे, तीन नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत बलात्कार के आरोपी तमिलनाडु के 20 वर्षीय एक युवक को जमानत दे दी है।
एक अधिकारी ने यहां बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम बी पटवारी ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उन्होंने बताया कि पिछले साल 23 जुलाई को 17 वर्षीय एक लड़की गायब हो गयी थी जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत की थी । उनके अनुसार, तब जांच शुरू हुई थी एवं जांच के आधार पर तमिलनाडु के इस युवक को गिरफ्तार किया गया।
अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि ‘‘रिकार्ड बताते हैं कि आवेदक युवक और 17 वर्षीय पीड़िता के बीच प्रेम संबंध हैं’’ और पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ विभिन्न स्थानों पर गयी। ’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘उस दौरान उनके बीच शारीरिक अंतरंगता भी बनी। फलस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गयी। यह नजर आता है कि पीड़िता प्रकृति और उस हरकत के परिणाम को समझने की उम्र हासिल कर चुकी है जिसमें वह संलिप्त थी।’’
अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है तथा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, ऐसे में अभियोजन के सबूतों में छेड़छाड़ की संभावना न्यूनतम है।
भाषा राजकुमार पवनेश
पवनेश
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