13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में पिता को 20 साल की कठोर कैद
13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार के जुर्म में पिता को 20 साल की कठोर कैद
ठाणे, तीन मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश डी एस देशमुख ने 42 वर्षीय आरोपी को इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
अदालत ने अभियुक्त पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा आदेश दिया कि यह राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए। अदालत ने पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए यह मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेज दिया।
विशेष सरकारी वकील संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि अभियुक्त अपनी पहली पत्नी से पैदा हुई दो बेटियों, दूसरी पत्नी और उसके बेटे के साथ कलवा में रहता था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ नवंबर, 2020 को अभियुक्त ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसे किसी को कुछ भी न बताने की चेतावनी दी। पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन और दादी को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद शिकायत दर्ज करायी गयी।
मुकदमे के दौरान पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से जिरह की गयी। पीड़िता के कुछ परिवार वालों ने उसे अदालत में गवाही देने से रोका, लेकिन उसने गवाही दी।
भाषा
राजकुमार नरेश
नरेश

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