पिता पर हमला करने के जुर्म में शख्स को पांच साल की सजा |

पिता पर हमला करने के जुर्म में शख्स को पांच साल की सजा

पिता पर हमला करने के जुर्म में शख्स को पांच साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:29 PM IST, Published Date : September 10, 2021/12:49 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 10 सितंबर (भाषा) ठाणे की एक जिला अदालत ने अपने पिता पर क्रूरता से हमला करने के मामले में 40 वर्षीय शख्स को दोषी ठहराते हए पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

आठ सितंबर को सुनाए गए अपने फैसले में जिला न्यायाधीश एस पी गोधलेकर ने दोषी संदीप देवराम पागी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 324 (जानबूझकर किसी को खतरनाक हथियारों या साधनों से नुकसान पहुंचाना) और 326 (खतरनाक हथियारों या साधन से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों का दोषी पाया।

पागी पालघर जिले के बरफपाड़ा गांव का रहने वाला है। न्यायाधीश ने कहा कि जुर्माने की राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 19 अगस्त, 2018 में हुई थी जब आरोपी शराब के नशे में धुत घर लौटा और अपने 60 वर्षीय पिता को परेशान करना शुरू कर दिया।

इसने बताया कि आरोपी के पिता ने जब दुर्व्यवहार करने से मना किया तो उसने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

भाषा

नेहा शाहिद

शाहिद

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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