हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को सात साल की सजा, दो अन्य बरी

हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को सात साल की सजा, दो अन्य बरी

हत्या के प्रयास के मामले में व्यक्ति को सात साल की सजा, दो अन्य बरी
Modified Date: October 13, 2025 / 03:26 pm IST
Published Date: October 13, 2025 3:26 pm IST

ठाणे, 13 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2020 में पुरानी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के जुर्म में दोषी को सात साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल की अदालत ने 10 अक्टूबर को सजा सुनाते हुए पीड़ित की गवाही, चिकित्सीय साक्ष्यों और आरोपी की निशानदेही पर बरामद हमले में इस्तेमाल किये गये हथियार को आधार बनाया।

मामले में दो अन्य सहआरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी आकाश शुकलाल भोई (23) ने 10 फरवरी, 2020 को महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक मंदिर के प्रवेश द्वार पर चाकू और एक अन्य हथियार से सुमित विष्णु गावित पर हमला किया, जिससे पीड़ित के सिर, छाती और पीठ पर गहरे जख्म आए।

इसके बाद वर्तकनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने पाया कि यह हमला सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था, जिसकी वजह छह महीने पहले हुआ एक झगड़ा था।

इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के भोये का अपराध सिद्ध करने में सफल रहा है और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दंडित किया जा सकता है।

अदालत ने भोये को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसके अदा न करने पर उसे अतिरिक्त एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित को दी जाए।

भाषा सुमित रंजन

रंजन


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