नाबालिग के यौन उत्पीड़न के दोषी युवक को तीन साल की जेल
नाबालिग के यौन उत्पीड़न के दोषी युवक को तीन साल की जेल
ठाणे, सात फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 29 वर्षीय एक युवक को 2022 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने चिकित्सकीय जांच के निष्कर्षों के अभाव के कारण युवक को बलात्कार के अधिक गंभीर आरोप से बरी कर दिया। हालांकि, उसने पीड़िता की गवाही पर भरोसा करते हुए यह माना कि दोषी गंभीर यौन कृत्य को अंजाम देने का “इरादा” रखता था।
अदालत ने तीन फरवरी को पारित आदेश में दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उसने कहा कि जुर्माने की रकम अदा करने में नाकाम रहने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस फैसले की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
इमरान मुन्नू शेख ने 21 अप्रैल 2022 को भिवंडी के फंदोलेनगर इलाके में घर के बाहर खेल रही आठ वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया था। बच्ची के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे और उसे शेख के चंगुल से बचाया था।
शेख पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार) और 363 (अपहरण) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भाषा पारुल दिलीप
दिलीप

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