मुंबई की अदालत ने धनशोधन मामले में राकांपा के पूर्व एमएलसी और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किये

मुंबई की अदालत ने धनशोधन मामले में राकांपा के पूर्व एमएलसी और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किये

मुंबई की अदालत ने धनशोधन मामले में राकांपा के पूर्व एमएलसी और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किये
Modified Date: November 7, 2025 / 06:22 pm IST
Published Date: November 7, 2025 6:22 pm IST

मुंबई, सात नवंबर (भाषा) एक विशेष अदालत ने पुणे स्थित एक सहकारी बैंक में 71 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में राकांपा के पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) अनिल शिवाजीराव भोसले और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

आरोपियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए गए।

पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के मुख्य प्रवर्तक-निदेशक पूर्व एमएलसी भोसले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश हुए और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

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बैंक के निदेशक सूर्यजी पांडुरंग जाधव और नुसरत शानुर मुजावर समेत अन्य आरोपियों ने भी खुद को निर्दोष बताया।

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान विशेष पीएमएलए न्यायाधीश सत्यनारायण रामजीवन नवंदर ने फैसला सुनाया था कि ‘‘सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है’’।

धनशोधन का यह मामला सहकारी बैंक के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर मौखिक निर्देशों पर बैंक से कई तरीकों से नकदी निकाली जबकि कोर बैंकिंग प्रणाली में कोई आधिकारिक प्रविष्टि या रिकॉर्ड नहीं था।

जांच एजेंसी ने बताया कि उसने बैंक से भारी रकम अपने और संबंधित पक्षों को हस्तांतरित करके धन का दुरुपयोग किया तथा धोखाधड़ी से ऋण वितरित किये।

भाषा

देवेंद्र नरेश

नरेश


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