एनसीबी ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दी |

एनसीबी ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दी

एनसीबी ने क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को क्लीन चिट दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : May 27, 2022/2:24 pm IST

मुंबई, 27 मई (भाषा) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी, जिसके सिलसिले में उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

मामले में आर्यन खान के अलावा 19 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दो को छोड़कर सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

एनसीबी ने एक बयान में कहा ”गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी-मुंबई ने 2 अक्टूबर, 2021 को विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, आर्यन और गोमित को इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर जबकि नूपुर, मोहक और मुनम को कॉर्डेलिया क्रूज पर पकड़ा था। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों पास से मादक पदार्थ मिले थे।”

एनसीबी ने कहा, ”शुरुआत में, एनसीबी-मुंबई ने मामले की जांच की। बाद में, मामले की जांच के लिये नयी दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय की तरफ से संजय कुमार सिंह, डीडीजी (संचालन) की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। 11 नवंबर, 2021 को मामले की जांच एसआईटी ने अपने हाथ में ले ली थी।”

बयान में कहा गया है कि एसआईटी ने वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच की। संदेह के बजाय प्रमाण के आधार पर जांच की गई। बयान के अनुसार, एसआईटी की जांच के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है। छह अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है।

इस बीच, एनसीबी ने शुक्रवार को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। एजेंसी ने रजिस्ट्री के समक्ष आरोप पत्र जमा किया और विशेष एनडीपीएस अदालत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इसका संज्ञान लेगी।

इस साल मार्च में विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय दिया था।

एनसीबी ने इस मामले में पिछले साल 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और जमानत मिलने के बाद उन्हें उसी महीने जेल से रिहा कर दिया गया था।

भाषा जोहेब मनीषा

मनीषा

 

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