मुंबई, तीन दिसंबर (भाषा) मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि शहर में कर्फ्यू लगाए जाने की अफवाह झूठी है और लोगों से नहीं घबराने की अपील की।
पुलिस ने गैरकानूनी सभाओं और रैलियों को रोकने के लिए तीन दिसंबर से 17 दिसंबर तक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल ने स्पष्ट किया कि यह कर्फ्यू नहीं है तथा शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान से बचने के लिए यह कदम नियमित रूप से उठाया जाता है।
नांगरे पाटिल ने एक वीडियो संदेश में बताया कि शहर में कर्फ्यू लगाने की अफवाह झूठी है और लोगों में गलतफहमी पैदा कर रही है।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस की अनुमति के बिना रैलियां निकालने और कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाले लोगों की जांच के लिए हर 15 दिनों में यह आदेश दिया जाता है।”
उन्होंने कहा कि धारा 144 का दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के आदेश से स्कूल, कॉलेज, थिएटर, राजनीतिक समारोह और अन्य कार्यक्रम प्रभावित नहीं होते हैं। उन्होंने लोगों से इस बारे में अफवाह नहीं फैलाने का आग्रह किया।
भाषा जितेंद्र दिलीप
दिलीप
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