संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होगा गणति की प्रतिमा का विसर्जन:उच्च न्यायालय |

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होगा गणति की प्रतिमा का विसर्जन:उच्च न्यायालय

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होगा गणति की प्रतिमा का विसर्जन:उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : September 8, 2022/6:47 pm IST

मुंबई, आठ सितंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं किया जाए।

न्यायमूर्ति पी बी वराले और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की खंडपीठ ने कहा कि राज्य का वन विभाग उन लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए उद्यान में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं।

अदालत ने सरकार को इस तरह की किसी भी गतिविधि से बचने के लिए उद्यान में अतिरिक्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि इसे भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “ एसजीएनपी में गैर-वानिकीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है क्योंकि वहां पेड़ पौधों व जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां मानवीय गतिविधियों को न्यूनतम किया जाता है।”

अदालत ने गैर सरकारी संगठन ‘मुंबई मार्च’ की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। उसने याचिका में अखबार में छपी एक खबर के हवाले से दावा किया था कि एक स्थानीय राजनीतिक नेता के अनुसार वन विभाग ने नौ सितंबर को उद्यान में गणेश की प्रतिमाओं को विसर्जित करने की अनुमति दे दी है।

भाषा नोमान माधव

माधव

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)