बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाजे को जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाजे को जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बर्खास्त पुलिस अधिकारी वाजे को जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:10 pm IST
Published Date: November 15, 2021 5:38 am IST

acked police officer Waje in extortion case : मुंबई, 15 नवंबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बिल्डर-सह-होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर उपनगरीय गोरेगांव थाने में दर्ज मामले में शहर की अपराध शाखा ने एक नवंबर को वाजे को हिरासत में लिया था, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह छह आरोपियों में शामिल हैं।

अपराध शाखा की रिमांड समाप्त होने के बाद, 49 वर्षीय पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक को एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 ⁠

एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरन हत्याकांड में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा मार्च में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बर्खास्त पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में था।

वाजे नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद था, जहां से अपराध शाखा ने रंगदारी मामले में उसे हिरासत में लिया था।

अग्रवाल की शिकायत के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने दो बार और रेस्तरां पर छापेमारी नहीं करने के लिए उनसे नौ लाख रुपये की जबरन वसूली की, और उन्हें उनके लिए लगभग 2.92 लाख रुपये के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूर किया।

पुलिस ने पहले कहा था कि यह घटना जनवरी 2020 और मार्च 2021 के बीच की है।

पुलिस ने कहा था कि इसलिए छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 और 385 (दोनों जबरन वसूली से संबंधित), 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच चल रही है।

भाषा

देवेंद्र दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में