साईंबाबा मंदिर को 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दी गई |

साईंबाबा मंदिर को 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दी गई

साईंबाबा मंदिर को 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दी गई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:45 PM IST, Published Date : November 26, 2022/8:18 am IST

पुणे, 25 नवंबर (भाषा) शिरडी के श्री साईंबाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले तीन साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर भुगतान से छूट दी गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह छूट दी गई है।

विज्ञप्ति के अनुसार, “वर्ष 2015-16 के कर का आकलन करते हुए आयकर विभाग को पता चला कि श्री साईंबाबा संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नहीं बल्कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। इस आधार पर दान पेटी में प्राप्त दान पर 30 प्रतिशत आयकर लगाते हुए 183 करोड़ रुपये का कर भुगतान नोटिस जारी किया गया।”

इसके बाद ट्रस्ट ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसने “कर के निर्धारण तक देय कर पर रोक लगाने का आदेश दिया।”

आयकर विभाग ने आखिरकार श्री साईंबाबा संस्थान को एक धार्मिक व धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्वीकार करते हुए दान पेटी में दान पर लगने वाले कर से छूट दे दी।

इस प्रकार, श्री साईंबाबा संस्थान को पिछले तीन वर्ष में लगाए गए 175 करोड़ रुपये के आयकर से छूट दी गई है।

भाषा

जोहेब रंजन

रंजन