जोखिम वाले देशों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए सात दिन का संस्थागत पृथक-वास जरूरी |

जोखिम वाले देशों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए सात दिन का संस्थागत पृथक-वास जरूरी

जोखिम वाले देशों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए सात दिन का संस्थागत पृथक-वास जरूरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : December 1, 2021/11:10 am IST

Seven days institutional separation : मुंबई, 30 नवंबर (भाषा) कोरोना वायरस के ‘ओमीक्रॉन’ स्वरूप के कारण उत्पन्न चिंताओं के बीच महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार रात को कहा कि ‘जोखिम वाले’ देशों से राज्य आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से सात-दिन तक संस्थागत पृथक-वास में रहना होगा।

केंद्र सरकार ने ‘जोखिम वाले’ देशों की सूची की घोषणा की है। अद्यतन सूची के अनुसार, ‘जोखिम वाले’ देशों में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल हैं।

प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ऐसे यात्रियों की राज्य में पहुंचने के दूसरे, चौथे और सातवें दिन आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच भी होगी।

उसमें कहा गया है कि यदि कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी उसे सात दिन के लिए घर में पृथक-वास में रहना होगा।

भाषा

नोमान शोभना

शोभना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)