नाबालिग आदिवासी लड़की को शादी के लिए ‘बेचने’ के मामले में छह पर मामला दर्ज

नाबालिग आदिवासी लड़की को शादी के लिए 'बेचने' के मामले में छह पर मामला दर्ज

नाबालिग आदिवासी लड़की को शादी के लिए ‘बेचने’ के मामले में छह पर मामला दर्ज
Modified Date: March 16, 2026 / 08:24 pm IST
Published Date: March 16, 2026 8:24 pm IST

ठाणे, 16 मार्च (भाषा) ठाणे जिले के भिवंडी से 15 वर्षीय एक आदिवासी लड़की का कथित तौर पर अपहरण करके शादी का झांसा देकर मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले में एक व्यक्ति को ‘बेचने’ के मामले में उसके ‘पति’ और पांच अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ठाणे ग्रामीण के पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘पीड़िता का शोषण उसकी अत्यधिक गरीबी और माता-पिता की अनुपस्थिति के कारण हुआ। आरोप है कि 26 फरवरी को एक दलाल और उसके साथियों ने उसका अपहरण कर लिया था, जिन्होंने शादी कराकर बेहतर जीवन का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे बीड के पाटोदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेच दिया।’

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोप है कि नाबालिग लड़की को धमकी देकर 27 फरवरी को जबरन अवैध विवाह के लिए मजबूर किया गया था। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच उसके ‘पति’ भाऊसाहेब तांबे ने उसे कथित तौर पर एक खेत की झोपड़ी में बंद रखा और उसके साथ बलात्कार किया।

अधिकारी ने आगे बताया कि चूंकि लड़की के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए वह तब तक कैद में रही जब तक कि आखिरकार एक रिश्तेदार ने उसका पता नहीं लगा लिया।

यह घटना तब सामने आई जब लड़की भाग निकली और मामला दर्ज कराया।

पडघा पुलिस ने मुख्य आरोपी तांबे, बिचौलिये विलास हिलम और अन्य के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बाल बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा, ‘भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(एम) और 65(1) भी लगाई गई है।’ उन्होंने कहा कि आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

भाषा

शुभम नरेश

नरेश


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