ठाणे एमएसीटी ने दुर्घटना में मृत वाहन चालक के परिजनों को लगभग 33 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया |

ठाणे एमएसीटी ने दुर्घटना में मृत वाहन चालक के परिजनों को लगभग 33 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

ठाणे एमएसीटी ने दुर्घटना में मृत वाहन चालक के परिजनों को लगभग 33 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:52 PM IST, Published Date : October 22, 2021/2:43 pm IST

ठाणे, 22 अक्टूबर (भाषा) ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2016 में यहां एक सड़क दुर्घटना में मारे गए उत्तर प्रदेश निवासी एक वाहन चालक के परिजनों को 32.83 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आदेश में एमएसीटी सदस्य और अतिरिक्त संयुक्त न्यायाधीश एम एम वलीमोहम्मद दो कंटेनर ट्रेलरों के मालिकों और उनकी दो अलग-अलग निजी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि मृतक की विधवा और उसके अन्य परिजनों को मुआवजे की रकम का भुगतान करे।

आदेश सितंबर के अंतिम सप्ताह में दिया गया था लेकिन उसकी प्रति शुक्रवार को प्राप्त हुई। मृतक मोहम्मद सगीर महमूद खान (28) के परिजन उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तिलोई के रहने वाले हैं।।

दावा करने वालों की ओर से पेश हुए वकील बलदेव राजपूत ने अधिकरण को बताया कि खान गोल्डन कैरिंग कारपोरेशन में ट्रेलर ट्रक चालक के तौर पर काम करता था। राजपूत ने कहा कि दो जनवरी 2016 को खान गुजरात के नवसारी जिले से नवी मुंबई के नावा शेवा जा रहा था जब दुर्घटना हुई। वकील ने कहा कि जब खान का ट्रेलर ठाणे शहर पहुंचा तो उसमें कुछ खराबी आ गयी और उसने वाहन सड़क किनारे खड़ा किया। तभी एक दूसरा ट्रेलर आया और उसने पीछे के टक्कर मारी जिसमें खान की मौत हो गई।

आदेश में एमएसीटी ने दोनों कंटेनर ट्रेलरों के मालिकों और उनकी अलग-अलग निजी कंपनियों को निर्देश दिया कि दावा याचिका दायर होने की तारीख से सात प्रतिशत वार्षिक दर के साथ 32.83 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान किया जाए।

एमएसीटी ने यह भी कहा कि दो महीने में भुगतान हो जाना चाहिए अन्यथा उन्हें भुगतान होने की तारीख तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा ।

भाषा यश अनूप

अनूप

 

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