ठाणे जिले में 11 साल के लड़के को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज
ठाणे जिले में 11 साल के लड़के को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने के आरोप में दो लोगों पर मामला दर्ज
ठाणे, चार नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 11 साल के आदिवासी लड़के को कथित तौर पर बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
शाहपुर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार लड़के के पिता ने उसे कथित तौर पर एक पशुपालक के यहां 2,000 रुपये प्रति माह पर काम करने के लिए मजबूर किया था।
अधिकारी ने बताया कि मामला सोमवार को तब सामने आया जब बाल विवाह और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अभियान संचालित करने वाले एक आदिवासी संगठन ने पालघर जिले के निवासी लड़के को एक गांव में बकरियां चराते हुए देखा।
उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने लड़के के पिता और उसके नियोक्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 (अवैध अनिवार्य श्रम) और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
भाषा शोभना मनीषा
मनीषा

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