महिला पत्रकार राणा अय्यूब को जान से मारने की धमकी मिली, गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज

महिला पत्रकार राणा अय्यूब को जान से मारने की धमकी मिली, गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज

महिला पत्रकार राणा अय्यूब को जान से मारने की धमकी मिली, गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज
Modified Date: November 6, 2025 / 03:08 pm IST
Published Date: November 6, 2025 3:08 pm IST

ठाणे (महाराष्ट्र), छह नवंबर (भाषा) महिला पत्रकार राणा अय्यूब द्वारा एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने वाले संदेश मिलने की शिकायत करने के बाद नवी मुंबई पुलिस ने एक गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है।

कोपरखैरने थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पत्रकार ने शिकायत की है कि ‘हैरी शूटर कनाडा’ नामक एक व्यक्ति ने उन्हें दो नवंबर को एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से बार-बार व्हाट्सएप कॉल की लेकिन उन्होंने ये कॉल नहीं उठायीं।

अधिकारी ने बताया कि तब फोनकर्ता ने राणा अय्यूब को संदेश भेजकर धमकी दी कि अगर उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और दिवंगत इंदिरा गांधी के हत्यारों पर ‘वाशिंगटन पोस्ट’ में लेख नहीं लिखा तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा।

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पत्रकार राणा अय्यूब नवी मुंबई में रहती हैं और ‘वाशिंगटन पोस्ट’ के लिए लिखती हैं।

पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि फोनकर्ता को महिला पत्रकार का पता और उनसे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी ज्ञात है। उसने राणा अय्यूब को धमकी दी कि उन्हें और उनके पिता को मार दिया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कोपरखैरने पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) (आपराधिक धमकी) के तहत एक गैर संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया।

असंज्ञेय मामला छोटे अपराधों में दर्ज किया जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस अदालती वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती।

भाषा राजकुमार संतोष

संतोष


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