रेरा में पंजीयन के बिना जमीन क्रय-विक्रय करने वाले बिल्डर पर 1 लाख जुर्माना, पंजीयन के बिना विक्रय पर प्रतिबंध | 1 lakh fine on builder selling land without registration in RERA

रेरा में पंजीयन के बिना जमीन क्रय-विक्रय करने वाले बिल्डर पर 1 लाख जुर्माना, पंजीयन के बिना विक्रय पर प्रतिबंध

रेरा में पंजीयन के बिना जमीन क्रय-विक्रय करने वाले बिल्डर पर 1 लाख जुर्माना, पंजीयन के बिना विक्रय पर प्रतिबंध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:09 PM IST, Published Date : March 2, 2021/2:22 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा धमतरी जिले के कुरूद स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट राम टाउन ‘एफ.बी.टाउन’ द्वारा रेरा में बिना पंजीयन के प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रचार-प्रसार और भू-खण्ड क्रय-विक्रय करने के कारण एक लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित किया गया है।

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साथ ही राम टाउन ‘एफ.बी.टाउन’ कुरूद द्वारा जब तक छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नहीं किया जाता है तब तक ग्राम चर्रा, पटवारी हल्का नम्बर 38 स्थित भूमि खसरा नम्बर -385, 361, 405, 355, 356/1, 357/1, 357/2, 358, 359/1, 359/2, 360, 376, 377, 333/2, 352/2, 373/2, 374/2, 375/2, 378/2 के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर धमतरी एवं जिला पंजीयक को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है।

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धमतरी जिले के कुरूद के प्रमोटर- संजय ओस्तवाल, कादर हुसैन, पता-हिंगनघाट, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र एवं प्रशांत चन्द्राकर, पता-राम टाउन, तहसील ऑफिस के सामने, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी के द्वारा विकसित किया गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रेरा में पंजीयन किये बिना किसी भी प्रमोटर व भू-संपदा अभिकर्ता द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यथास्थित, भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है।

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उक्त प्रमोटर एवं अभिकर्ता द्वारा रेरा के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रेरा में पंजीयन किए बिना ही प्रोजेक्ट का विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, भूखण्ड क्रय-विक्रय किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा संज्ञान लेकर उक्त प्रोजेक्ट ’’राम टाउन’’ (एफ.बी.टाउन) के प्रमोटर एवं अभिकर्ता के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक- SM-PRO-2019-00833 संधारित किया गया।

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प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने के फलस्वरूप प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स संजय ओस्तवाल एवं कादर हुसैन को उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन करना पाए जाने के कारण धारा-59 के तहत् राशि 1,00,000/- रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया।

 
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