नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सहार प्रमुख सुब्रत राॅय को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राॅय को 1500 करोड़ रूपए में से बाकी के 709.82 करोड़ रू जमा करवाने के लिए 10 दिन की मोहलत देते हुए उनकी जमानत 5 जुलाई तक बढ़ा दी। कोर्ट ने राॅय को चेतावनी दी है कि यदि 4 जुलाई तक बकाया 709.82 करोड़ जमा नहीं कराए गए तो उन्हें जेल जाना होगा। सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई की बंेच से आग्रह करते हुए आदेश से यह लाइन हटाने का आग्रह किया। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने साफ इनकार करते हुए कहा सीधा सा फाॅर्मूला है। भुगतान कीजिए और जेल से निकल जाइए।