मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट में दोषी करीमुल्ला और अबू सलेम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. CBI ने पांच दोषियों में से तीन को मृत्युदंड और अबू सलेम सहित दो को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. कोर्ट ने अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्लाह शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया था, जिनमें से मुस्तफा दौसा की मौत हो चुकी है.
टाडा अदालत ने इस मामले में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी ठहराया था. बता दें कि मुंबई में अलग-अलग जगहों पर 12 बम धमाके हुए थे. इनमें 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग घायल हुए थे.
इस मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी जा चुकी है. अभिनेता संजय दत्त भी ब्लास्ट कांड में जेल की सजा काट चुके हैं. पूरे मामले का मास्टर माइंड दाऊद इब्राहिम देश से बाहर है. अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था.
क्या हैं पूरा मामला ?
12 मार्च 1993 को मुंबई में
हुए थे सीरियल ब्लास्ट
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257 लोगों की मौत, 700 से
ज्यादा लोग हुए थे घायल
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2007 में मुंबई की विशेष टाडा
अदालत ने सुनाई थी सजा
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100 अभियुक्तों को हुई थी सजा
याकूब मेमन को मिली थी फांसी
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अबू सलेम, मुस्तफ़ा पर
अलग से चल रहा था मुकदमा
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2004 में गिरफ्तार हुआ था मुस्तफा
मुस्तफा की हो चुकी है मौत
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रियाज सिद्दीकी करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद
ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम है भी आरोपी
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2005 में पुर्तगाल से अबू सलेम का प्रत्यर्पण
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बाकी के पांच आरोपी भी दुबई से
लाए गए थे भारत
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