जबलपुर, मध्यप्रदेश। 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक के फैसले के खिलाफ राज्य ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है। वहीं सरकार के इस रूख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल किया गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने एससी में केविएट दाखिल की है।
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बता दें हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। राज्य में अब सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने का हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना अपनाया है।
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13 फीसदी आरक्षण को होल्ड किए जाने के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर किया गया है। फिलहाल 14% OBC आरक्षण के हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की गई है।
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याचिका में दलील दी है गई है कि EWS की तरह OBC आरक्षण को भी हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखकर भर्तियां जारी रखने की बात कही गई है। सोमवार को हो सकती है रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई।
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