भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई के स्मृति नगर स्थित सूर्या ट्रेजर आइलैंड शॉपिंग मॉल को निगम नोटिस भेजा है। निगम कमिश्नर ने मॉल के सेल्फ रिटर्न को गलत बताकर 30 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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जांच में विवरण असत्य पाया गया और काफी अंतर पाया गया। जांच के मुताबिक अग्रिम कार्रवाई करते हुए निगम ने 29 लाख 86 हजार 749 रुपए का नोटिस भुगतान करने के लिए सूर्या ट्रेजर आईलैंड के प्रबंधक को भेजा है। उल्लेखनीय है कि संपत्तिकर दाताओं के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली स्व विवरणी उनके स्वयं के द्वारा भरकर प्रस्तुत की जाती है।
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इसके आधार पर संपत्ति कर की राशि जमा की जाती है। निगम क्षेत्र में समय-समय पर स्व विवरणी का रेंडम जांच किया जाता है। 30 जुलाई 2020 को उपायुक्त तरुण पाल लहरें ने सूर्या मॉल के स्व विवरणी की सत्यता जांच करते हुए माप एवं गणना सहित प्रतिवेदन देने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे को पत्र प्रेषित किया था।
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भवन के पूरे मंजिलों का स्वीकृत मानचित्र के आधार पर सत्यापन करने के बाद स्व विवरणी के राशि की गणना की सत्यता जांच मौके पर पहुंचकर निगम की टीम ने की थी। अंतर पाए जाने के बाद अब राशि के भुगतान के लिए निगम ने सूर्या मॉल को नोटिस भेज दिया है
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