सिख दंगे के आरोपी 34 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी पांच साल की सजा | 34 people accused of Sikh riots, got bail from Supreme Court, five years in jail from Delhi High Court

सिख दंगे के आरोपी 34 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी पांच साल की सजा

सिख दंगे के आरोपी 34 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी पांच साल की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:26 PM IST, Published Date : July 23, 2019/9:02 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए 34 व्यक्तियों को जमानत दे दी। इन दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिली पांच साल की सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1984 सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी को दंगा, घर जलाने, कर्फ्यू के हनन का दोषी करार दिया था।

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त्रिलोकपुर क्षेत्र में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दंगे और आगजनी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने समवर्ती रूप से 34 लोगों को दोषी माना था और पांच साल की सजा सुनाई थी। हालांकि किसी पर हत्या का आरोप नहीं है। इससे पहले 5 जुलाई को शीर्ष अदालत ने प्रत्यक्ष सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सात लोगों को बरी कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के बरी किए जाने पर समीक्षा दायर की थी।

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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि सिख विरोधी दंगों के मामले में सात व्यक्तियों के समवर्ती सजा को रद्द करने के शीर्ष न्यायालय के फैसले पर सरकार की याचिका अदालत में लंबित है, इसलिए इन 34 दोषियों को जमानत देना उचित नहीं होगा।