7th Pay Commission: इंक्रिमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका, सातवें वेतन आयोग के नियमों में बड़ा बदलाव, कटेगी सैलरी | 7th Pay Commission: Bad News of Government Employee, Railway Changes rule of leave

7th Pay Commission: इंक्रिमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका, सातवें वेतन आयोग के नियमों में बड़ा बदलाव, कटेगी सैलरी

7th Pay Commission: इंक्रिमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों को झटका, सातवें वेतन आयोग के नियमों में बड़ा बदलाव, कटेगी सैलरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:15 PM IST, Published Date : February 24, 2020/9:54 am IST

नई दिल्ली: 7th Pay Commission: मार्च के बाद अच्छे इन्क्रिमेंट की आस लगाए बैठे रेलवे कर्मचारियों को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी के नियामों में बदलाव किया करते हुए छट्टियां आधी कर दी है। बताया जा रहा है कि रेलवे ने कर्मचारियों की छुट्टी घटाकर 365 दिन कर दिया है। दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी देने का प्रवाधान किया गया था, जो बच्चों की पढ़ाई और उनकी देखभाल लिए दिया जाता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में बदलाव करते हुए रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी आधी करते हुए 365 दिन कर दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 365 दिन से ज्यादा छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी काटी जाएगी।

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वहीं, दूसरी ओर नियमों में बदलाव किए जाने के बाद रेलवे यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि नया आदेश नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे से बातचीत किए बिना लागू किया गया है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि 20 प्रतिशत सैलरी काटे जाने का विरोध किया है।

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गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत साल 2019 तक केंद्र सरकार के अधिन महिला कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के दौरान 730 की छुट्टी दी जाती थी। इस छुट्टी का उपयोग महिला कर्मचारी मैटरनिटी लिव के तौर या चाइल्ड केयर लीव के तौर पर ले सकती थी। CCL तब तक ली जा सकती हैं जब तक की बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है। आपको बता दें कि सिंगल पुरुष कर्मचारी 6 बार में अपनी पूरी CCL ले सकते हैं। वहीं महिला कर्मचारी 3 बार में अपनी पूरी सीसीएल ले सकती हैं। आपको बता दें कि जो भी सिंगल पुरुष कर्मचारी हैं वह काफी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

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काटी जाएगी 20 प्रतिशत सैलरी
कर्मचारियों को लेकर रेलवे की ओर से जारी इस आदेश में तय छुट्टी से अधिक दिन अनुपस्थित रहने पर सैलरी काटने का प्रावधान तय किया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों की 20 प्रतिशत सैलरी काटी जाएगी।

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